गरीब बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाने के लिए रोटरी क्लब कानुपर त्रिमूर्ति के स्वयंसेवकों को किया प्रशिक्षित

कानपुर 16 मार्च। अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिजन अथवा अन्य कारणों से ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा से जोडने के लिए रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति द्वारा बच्चों का मान्यता प्राप्त स्कलों में मफ्त दाखिला कराने की योजना बनाई है। जिसमें कानपुर नगर में 500 गरीब बच्चों को शिक्षा से जोडा जाएगा। जिस क्रम में आज रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति के पदाधिकारियों द्वारा रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति के स्वयंसेवकों को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाने के लिए रोटरी क्लब कानुपर त्रिमूर्ति के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गयाप्रशिक्षण कार्यकम के दौरान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे मे बताते हुए बताया गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उल्लेखित है कि स्कूलों द्वारा 25 फसदी गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जबकि ऐसे स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों को न तो प्रवेश दिया जा रहा है और न ही इसके लिए कोई भी प्रयास किया जा रहा है जिससे ऐसे बच्चों को प्रवेश मिल सके। जिस कारण इन स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की संख्या शून्य है। जिसको ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति द्वारा आलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश दिलाने की योजना बनाई गई है। रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति के अध्यक्ष कमलकान्त तिवारी ने बताया कि POCO SHOT ON POCO F1 अगर परिजन आलाभित समूह अथवा दुर्बल वर्ग से है और उनके बच्चे की उम्र अप्रैल 2020 को 03 वर्ष से अधिक एव 06 वर्ष से कम है जो नर्सरी, के0जे0 एवं 06 वर्ष से अधिक और 07 वर्ष से कम तो कक्षा 01 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की धारा 12 (1) ग के अंर्तगत मान्यता प्राप्त स्कूलों में फ्री शिक्षा पाए और कापी -किताबे हेतु अभिभावकों के खाते में 5000 रू वार्षिक अनदान भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होने बताया कि आलाभित समह के लिए योग्यता अनसचित जाति. अनुसूचित जनजाति, विकलांग, विधवा पेन्शन प्राप्तकर्ता, निराश्रित बेघर व निशक्त बच्चा पात्र है जिसके लिए उपरोक्त का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण, जाति प्रमाण व बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा जिसके साथ ही दुर्लभ वर्ग के लिए परिजन की वार्षिक आय 01 लाख रूप्ये से कम व जिसके लिए उपरोक्त का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण, जाति प्रमाण व बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा रोटरी क्लब कानपर त्रिमूर्ति के चार्टर अध्यक्ष सतीश चन्द्र गुप्ता ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हए बताया कि भारत सरकार द्वारा देश में प्रत्येक 06 से 14 वर्ष बच्चे को शिक्षा से जोडने एवं उसे मफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षित करने के उद्देश्य से "मफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम" वर्ष 2000 में बनाया गया साथ ही उन्होने बताया कि देश में बच्चों को शिक्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुए कई वर्ष बीत गए लेकिन हमारे देश के बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित है जिसके कई प्रमुख कारण है जिनमें से एक गरीबी और जागरूकता की कमी भी है और स्कूलों तक बच्चों की पहँच न बन पाने में प्रत्यक्ष रूप से अभिभावक भी जिम्मेदार है। ऐसे क्षेत्र में शिक्षा से वंचित बच्चों के मामले को चाइल्डलाइन तक पहुंचाना है ताकि ऐसे बच्चों और उनके परिजनों की काउंसलिंग करके उन्हे शिक्षा से जोडना और उनका पुर्नवासन करना है। प्रशिक्षण कार्यकम में मुख्य रूप से रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूर्ति के अध्यक्ष कमलकान्त तिवारी, चार्टर अध्यक्ष सतीश चन्द्र गुप्ता, रोटरी क्लब कानपुर त्रिमूति के स्वयंसेवकों में गौरव सचान, रीता सचान, संगीता सचान, आशा सचान संजला पाण्डेय ज्योति व सरोज उपस्थित रहे।